सिमडेगा. नववर्ष पर सिमडेगा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पर्यटक स्थलों, नदी, झरनों, पार्कों व सार्वजनिक स्थलों पर पिकनिक मनाने वालों की संभावित भीड़ को देखते हुए जन सुरक्षा, शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किये गये है. कहा गया है कि नदी, झरना, डैम व अन्य जलाशयों पर गहरे पानी वाले क्षेत्रों में जाकर नहाना, तैरना, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है. जंगल, पहाड़ी, सूखे पत्तों वाले क्षेत्रों में आग जलाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा. लापरवाही से आग लगने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या समूह जिम्मेवार होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन एवं नशीले पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. नशे की हालत में वाहन चलाने या जलस्रोतों के निकट जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किये जायें. दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट व चारपहिया के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होगा. तेज गति, स्टंट अथवा लापरवाह वाहन परिचालन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी. पिकनिक स्थलों पर कचरा फैलाना व प्लास्टिक या थर्मोकोल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. सभी व्यक्ति अपने द्वारा लाये गए कचरे साथ वापस ले जायेंगे. पर्यटन स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि तीव्रता 45 डेसिबल से अधिक नहीं होगी. भड़काउ गाना व उद्घोषणा प्रतिबंधित रहेगा.
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