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बच्चों को दी गयी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी

Updated at : 27 Nov 2025 8:50 PM (IST)
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बच्चों को दी गयी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी

जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश सड़क सुरक्षा टीम द्वारा हिलव्हयू स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

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फोटो फाइल: 27 एसआइएम:18-कार्यक्रम उपस्थित बच्चे सिमडेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश सड़क सुरक्षा टीम द्वारा हिलव्हयू स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें स्कूली बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट एवं सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी गयी. साथ ही स्कूल बस का निरीक्षण किया गया. इस दौरान बसों का फिटनेस, परमिट,बीमा, पॉल्यूशन एवं चालक परिचालक से संबंधित अभिलेख की जांच की गयी. निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया कि सभी कागजात अद्यतन और विधिसम्मत हों. साथ ही चालक लाइसेंसधारी और नियमानुसार हों. यह भी कहा गया कि बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक और परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए. साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये. यदि किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो विद्यालय प्रबंधन और बस मालिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी विद्यालय प्रबंधन समय-समय पर वाहनों की जांच कराएं और यह सुनिश्चित करें कि परिवहन सेवाओं का संचालन सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप ही हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH NATH

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