Seraikela Kharsawan News : बंदियों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध है प्राधिकरण
Published by : ATUL PATHAK Updated At : 22 Dec 2025 12:11 AM
डीएलएसए सचिव ने बंदियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगा
सरायकेला: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के तत्वावधान में रविवार को स्थानीय जेल परिसर में जेल अदालत सह कानूनी जागरुकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में डीएलएसए सचिव तौसीफ मेराज ने कहा कि जेल अदालत का आयोजन प्रत्येक माह लगभग तीसरे रविवार को किया जाता है, जिसका उद्देश्य बंदियों को त्वरित न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता और जागरुकता उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि जेल अदालत के साथ चिकित्सा शिविर आयोजित करने का उद्देश्य बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है. सचिव ने डीएलएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, निरुद्ध व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग तथा अन्य पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता, कानूनी परामर्श और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बंदियों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया और आश्वस्त किया कि न्यायालय व डीएलएसए उनकी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
नाबालिग घोषित हुआ एक बंदी :
शिविर के दौरान एक बंदी के नाबालिग होने की आशंका प्रकट की गयी थी. लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पहल पर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां बंदी को नाबालिग घोषित किया गया.महिला वार्ड का निरीक्षण :
कार्यक्रम उपरांत सचिव मेराज ने महिला वार्ड का दौरा कर कैदियों से बातचीत की और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की. जेल अदालत के पश्चात स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों की स्वास्थ्य जांच की गयी और आवश्यक दवाएं दी गयीं. मौके पर कारा अधीक्षक सत्येंद्र कुमार महतो, जेलर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










