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झारखंड: चड़क पूजा हिंसक झड़प मामले में आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 9 आरोपी बरी, अदालत ने सुनाया फैसला

Updated at : 20 May 2025 7:00 PM (IST)
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Chadak Puja Violent Clash Verdict

अदालत से बरी होने के बाद आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 9 आरोपी

Chadak Puja Violent Clash Verdict: सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल में बामनी हिंसक झड़प मामले में आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 9 आरोपी बरी कर दिए गए. वर्ष 2021 में नीमडीह थाना क्षेत्र के बामनी में चड़क पूजा का आयोजन किया गया था. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गयी थी. चार साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया.

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Chadak Puja Violent Clash Verdict: चांडिल (सरायकेला-खरसावां), हिमांशु गोप-नीमडीह थाना क्षेत्र के बामनी में चड़क पूजा के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प मामले में चार साल बाद आजसू नेता हरेलाल महतो समेत नौ आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है. इस मामले में अनुमंडलीय न्यायालय में 17 मई 2025 को अंतिम बहस हुई थी. एडीजे सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

हरेलाल महतो समेत नौ आरोपी बरी

आजसू नेता हरेलाल महतो एवं अन्य आरोपियों की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था. इसके बाद 20 मई को एडीजे सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने अंतिम फैसला देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो समेत नौ आरोपियों को बरी कर दिया.

बामनी गांव में 23 अप्रैल 2021 को हुई थी घटना

बामनी गांव में 23 अप्रैल 2021 को चड़क पूजा का आयोजन किया गया था. उस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा था तथा लॉकडाउन लगा हुआ था. ग्रामीण अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए भोक्ता टांगान कर रहे थे. उसी दौरान नीमडीह पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया था. उसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई थी.

41 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर

नीमडीह के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार की लिखित शिकायत पर नीमडीह पुलिस ने आजसू नेता हरेलाल महतो समेत 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. उनमें से हरेलाल महतो समेत 10 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इनमें एक नाबालिग भी था. हरेलाल महतो पर आरोप था कि उनके कहने पर ग्रामीणों ने तत्कालीन थाना प्रभारी अली अकबर खान समेत पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया था. शिकायत में दिव्यांग, मृतक और नाबालिग को पुलिस से मारपीट करने का आरोपी बनाया गया था.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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