Seraikela Kharsawan News : झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा आदेश, कुकड़ू हाट बाजार की बंदोबस्ती पर रोक
Published by : ATUL PATHAK Updated At : 03 Sep 2025 11:12 PM
सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने जिला परिषद की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगायी
चांडिल.झारखंड उच्च न्यायालय ने चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कुकड़ू हाट बाजार की बंदोबस्ती को लेकर आदेश जारी किया है. खंडपीठ ने रिट पिटीशन संख्या 4650/2025 पर सुनवाई करते हुए 29 अगस्त 2025 को जारी निविदा संख्या 04/2025-26 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया. यह निविदा जिला परिषद, सरायकेला-खरसावां द्वारा जिलास्तरीय ग्रामीण हाट बाजारों की बंदोबस्ती के लिए जारी की गयी थी. इससे पूर्व 22 अगस्त 2025 को बाजार की बंदोबस्ती अमित मुखर्जी के नाम एक वर्ष के लिए की गयी थी. आपत्ति जताते हुए प्रार्थी हरेंद्र आदित्य देव ने हाईकोर्ट में रिट दायर किया. प्रार्थी के अधिवक्ता का कहना था कि हाट उनकी रैयती भूमि पर लगता है और जिला परिषद ने उनकी अनुमति के बिना बंदोबस्ती कर दी. सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने जिला परिषद की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि प्रार्थी की अनुमति के बिना उनकी रैयती भूमि पर कोई भी अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता. अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










