नाबालिग के अपहरण में तीन दोषियों को 25-25 साल की जेल
Published by : ATUL PATHAK Updated At : 27 May 2026 6:25 PM
दोषियों पर 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी
सरायकेला.
नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश) रामाशंकर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपियों रौनक कुमार वर्मा, सन्नी कुमार और रोहित कुमार वर्मा को दोषी करार देते हुए 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.विभिन्न धाराओं में मिली सजा और जुर्माना
धारा-6 पोक्सो एक्ट :
तीनों दोषियों को 25 साल की सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.धारा 363 भादवि (अपहरण):
इस धारा के तहत 3 साल की जेल और 2-2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा होगी.धारा 366 और 366A भादवि:
शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने 7 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.क्या था पूरा मामला
यह पूरा मामला आरआइटी थाना क्षेत्र का है. 9 मई 2023 को सुबह करीब 11 बजे 15 वर्षीय नाबालिग अचानक अपने घर से लापता हो गयी थी. पीड़िता के पिता ने अपने स्तर से उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. बाद में परिजनों को पता चला कि उनके घर के बगल में ही किराए के मकान में रहने वाले रौनक कुमार वर्मा, साहिल, सन्नी कुमार, राहुल कुमार वर्मा और रोहित कुमार वर्मा ने मिलकर उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा दिया और बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया.
पिता की शिकायत पर पुलिस ने की थी कार्रवाई
घटना के दो दिन बाद तक जब बेटी का कोई पता नहीं चला, तो पिता ने 11 मई 2023 को आरआइटी थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन तफ्तीश शुरू की और घटना के महज दो सप्ताह के भीतर, यानी 24 मई 2023 को मुख्य आरोपी रौनक कुमार वर्मा, सन्नी कुमार और रोहित कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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