33.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

झारखंड: सरायकेला की अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सुनायी उम्रकैद की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

दस वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में सुनवाई करते हुए आरोपी 38 वर्षीय भुगलु महली को पोक्सो एक्ट (चार) के तहत दोषी करार दिया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने बीस हजार का जुर्माना भी लगाया.

सरायकेला, प्रताप मिश्रा. झारखंड के सरायकेला की अदालत ने शुक्रवार को मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. ये मामला 2018 का है. गणेश पूजा के दिन ये घटना हुई थी. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान मारने की धमकी भी बच्ची को दी गयी थी. बच्ची ने सारी बात माता-पिता को बतायी. इसके बाद गम्हरिया थाने में पीड़िता के माता-पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

उम्रकैद के साथ 20 हजार जुर्माना

दस वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में सुनवाई करते हुए आरोपी 38 वर्षीय भुगलु महली को पोक्सो एक्ट (चार) के तहत दोषी करार दिया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने बीस हजार का जुर्माना भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Also Read: संताली बिटिया रंजीता हेंब्रम कैसे बनीं अफसरों की लीडर, मां से मिले किस मंत्र से भर रहीं सफलता की उड़ान ?

दूध लाने के बहाने बाइक पर ले गया था बच्ची को

मामला गम्हरिया थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2018 का ये मामला है. गणेश पूजा के दिन ये घटना हुई थी. इस मामले में गम्हरिया थाने में पीड़िता के माता-पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि गणेश पूजा के पंडाल के बाहर सुबह आठ बजे बच्ची खेल रही थी. इस दौरान भुगलु महली ने दूध लाने के बहाने बाइक पर बैठाकर बच्ची को ले गया और दुष्कर्म किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान मारने की धमकी भी बच्ची को दी गयी थी. घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी. फिर पंचायत के मुखिया के माध्यम से थाने में माता-पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Also Read: Jharkhand Budget 2023: रामेश्वर उरांव के पिटारे से झारखंड के लोगों के लिए क्या-क्या निकला? पढ़िए पूरी खबर

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें