Nimbu Pahad Illegal Mining Case|अवैध खनन मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से झटका, झारखंड सरकार को बड़ी राहत

झारखंड हाईकोर्ट.
Nimbu Pahad Illegal Mining Case|साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया. दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
Nimbu Pahad Illegal Mining Case|साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया. दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
कपिल सिब्बल ने रखा झारखंड सरकार का पक्ष
शुक्रवार (16 फरवरी) को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति के जांच शुरू की. उन्होंने यह भी बताया कि किसी कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच करने का आदेश नहीं दिया था. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.
सीबीआई जांच पर झारखंड हाईकोर्ट लगा चुकी है रोक
झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच पर पहले ही रोक लगा चुकी है. बता दें कि नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में अगर शुरुआती जांच में कुछ मिलता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं. इसके बाद सीबीआई की ओर से कोर्ट के आदेश में संशोधन की याचिका दाखिल की गई.
सीबीआई की इस याचिका को खारिज कर चुका है कोर्ट
इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप आदेश में संशोधन की मांग क्यों कर रहे हैं. अगर कुछ तथ्य मिला है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं. सीबीआई ने पीई के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली और आगे की जांच शुरू कर दी. झारखंड सरकार ने इसका विरोध किया है.
नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि यदि सीबीआई को पीई में कुछ तथ्य मिला, तो उसे सरकार से अनुमति लेकर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी. लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया. उसने बिना सरकार से अनुमति लिए ही सीधे प्राथमिकी दर्ज कर ली. यह गलत है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सीबीआई और झारखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
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By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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