ट्रेन लूट मामले में दो को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 27 May 2017 9:36 AM (IST)
विज्ञापन
ट्रेन लूट मामले में दो को सात वर्ष का सश्रम कारावास

चार दिसंबर 2004 को दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी में लूट मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. मामले को लेकर दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी के लाेको पायलट धीरेन ने बरहरवा रेल थाना में कांड संख्या 28/2004 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया था. साहिबगंज : ट्रेन लूट मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र […]

विज्ञापन
चार दिसंबर 2004 को दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी में लूट मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. मामले को लेकर दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी के लाेको पायलट धीरेन ने बरहरवा रेल थाना में कांड संख्या 28/2004 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया था.
साहिबगंज : ट्रेन लूट मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबचन सिंह ने तीनपहाड़ छोटा पितुलिया के सोनू अंसारी एवं मोहना उर्फ खुरपी अंसारी को दोषी करार देते हुये सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्त को न्यायालय ने पांच-पांच हजार का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. लूट मामले को लेकर दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी के लाेको पायलट धीरेन ने बरहरवा रेल थाना में कांड संख्या 28/2004 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज करायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola