बंद हो अवैध पत्थर खदान व क्रशर
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 Jan 2016 8:00 AM (IST)
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एसडीओ ने पत्थर व्यवसायियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, कहा : साहिबगंज : सदर अनुमंडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वरनवाल के नेतृत्व में जिला खनन पदाधिकारी व लेसी, क्रेशर व खदान मालिकों की बैठक बुधवार को डीएमओ कार्यालय में संयुक्त रूप से हुई. बैठक में एसडीओ ने उपस्थित पत्थर व्यवसायियों को स्पष्ट आदेश दिया कि अब […]
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एसडीओ ने पत्थर व्यवसायियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, कहा :
साहिबगंज : सदर अनुमंडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वरनवाल के नेतृत्व में जिला खनन पदाधिकारी व लेसी, क्रेशर व खदान मालिकों की बैठक बुधवार को डीएमओ कार्यालय में संयुक्त रूप से हुई. बैठक में एसडीओ ने उपस्थित पत्थर व्यवसायियों को स्पष्ट आदेश दिया कि अब से बिना नर्म्स फर्म्स का पालन किये बिना कोई भी खनन पट्टा व क्रशर नहीं चलायेंगे.
ऐसा नहीं पाये जाने पर संबंधित खनन पट्टा व क्रेशर मशीन को सील कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सभी संचालित क्रशर मशीन को चहारदीवारी करते हुए एल की आकृति में वृक्षारोपण करने के साथ प्रदूषण व श्रम कानून का पालन करने के अलावा क्रशरधारियों को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से निर्गत सीटीओ, उद्योग विभाग से निबंधन पत्र, वाणिज्य कर विभाग से निंबधन पत्र, कारखाना अनुज्ञप्ति, खनन विभाग से निर्गत डीलर्स लाइसेंस हर हाल में अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा सभी को क्रेशर स्थल पर साइन बोर्ड, क्रशर स्थल का सीमा स्तंभ करा लेना है. वैसे क्रशर मशीन जो प्रदूषण नियम के दायरे में हैं उन्हें अविलंब हटाया जाय. साथ ही घनी आबादी व रेल लाइन से निर्धारित दूरी के अंदर संचालित क्रशर मशीन को भी हटाने का निर्देश दिया गया है.
बिना चालान के वाहनों पर होगी कार्रवाई
कहा गया है कि पत्थर ढ़ोने वाले वाहनों को क्षमता के अनुरूप व वैध माइनिंग चलान व बिक्री कर कैशमेमो उपलब्ध कराना अनिवार्य हो. ऐसा नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिक व चालक पर प्राथमिकी दर्ज होगी. इसी प्रकार खनन पट्टाधारियों को अद्यतन पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद स्वीकृति प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से निर्गत सीटी, वाणिज्य कर विभाग से निबंधन प्रमाण पत्र रहने पर ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी.
क्या कहा पत्थर व्यवसायियों ने
कई पत्थर व्यापारियों ने पर्यावरणीय कमेटी भंग होने के चलते खनन कार्य करने के लिये समय देने की मांग की जिस पर एसडीओ ने हाइकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए साफ मना कर दिया. श्री वरनवाल ने पत्थर कारोबारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मंशा व्यापारियों को तंग करना नहीं है. जो व्यापारी नियम का पालन करेंगे उसे प्रशासन हर संभव सहयोग करेगी व जो व्यापारी नियम का उल्लंघन करेंगे. उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.
ये भी थे मौजूद
मौके पर बजरंगी प्रसाद यादव, शंभू जाजोदिया, आरिफ, चंदशेखर सिन्हा, सुशील भरतिया, एहतशाम, पुतुल सिह, सुनील सिंह, निलू तिवारी, कन्हैया, खुडानिया, दिलीप यादव, सुनील शर्मा, सहित दर्जनो लेसी क्रेशर व खदान मालिक उपस्थित थें.
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