Ranchi News : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को समय-सीमा तय करते हुए स्पष्ट जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में अध्यक्ष व एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि झारखंड रेरा में अध्यक्ष, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर व सदस्य के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा. इस पर समय-सीमा तय करते हुए स्पष्ट जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई 30 जून को
मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने बताया कि झारखंड रेरा में वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष बना कर काम चलाया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शशि सागर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर रेरा के रिक्त पदों को भरने की मांग की है. रेरा सरकार द्वारा स्थापित निकाय है, जो राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है. रेरा में छह जनवरी 2021 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है. वहीं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से खाली है. 66 केस लंबित पड़े हैं.
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