रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर एम्स से यह बताने को कहा है कि वहां अलग से बर्न वार्ड कब से शुरू होगा. अदालत ने एम्स को दो सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है. दुमका में पेट्रोल छिड़क कर एक नाबालिग को जला कर मार डालने के मामले में हाइकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है. हाइकोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि राज्य सरकार ने पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया है. मामले के आरोपी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. अदालत ने केंद्र सरकार को यह बताने को कहा था कि देवघर एम्स में बर्न वार्ड कब तक शुरू कर दिया जायेगा. केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है. पुरानी रांची फायरिंग केस में मुख्य सहित तीन आरोपियों ने किया सरेंडर रांची़ कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी रांची में जमीन विवाद के पुराने मामले में सामाजिक बहिष्कार को लेकर गत पांच जून की रात हुई मारपीट और फायरिंग केस में पुलिस के दबाव में तीन आरोपियों ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वालों में मुख्य आरोपी गगन कच्छप, दुर्गा कच्छप और चुन्नू उर्फ चारू कच्छप शामिल हैं. तीनों आरोपी पुरानी रांची के रहने वाले हैं. सरेंडर करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया. पुलिस अब उन्हें केस में रिमांड पर लेगी. उल्लेखनीय है कि गगन द्वारा फायरिंग करने पर गोली मुकुल को लगी थी. वहीं मारपीट की घटना में कुछ अन्य लोग घायल हुए थे. इस मामले में पीड़ित पक्ष के पुरानी रांची निवासी आकाश ने कुल 31 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया था. इस केस में पूर्व में पुलिस कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
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