राज्य से बाहर गये, तो लौटने पर 14 दिन का होम कोरेंटिन

Updated at : 18 Jul 2020 5:49 AM (IST)
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राज्य से बाहर गये, तो लौटने पर 14 दिन का  होम कोरेंटिन

कोरेना वायरस के काफी तेजी से हो रहे प्रसरा को देखते हुए गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से नया आदेश जारी हुआ है. इसके तहत अब झारखंड का कोई व्यक्ति (अधिकारी समेत) यदि किसी वजह से राज्य के बाहर जाते हैं

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रांची : कोरेना वायरस के काफी तेजी से हो रहे प्रसरा को देखते हुए गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से नया आदेश जारी हुआ है. इसके तहत अब झारखंड का कोई व्यक्ति (अधिकारी समेत) यदि किसी वजह से राज्य के बाहर जाते हैं, तो लौटने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम कोरेंटिन में रहना होगा. यह आदेश 20 जुलाई से झारखंड में प्रभावी होगा. आदेश के मुताबिक राज्य के बाहर जाने और वापस आने के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

इसके लिए वेबसाइड (Jharkhandtravel.nic.in) का एड्रेस जारी किया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के झारखंड की सीमा में प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं होगी. इस संबंध में सभी विभागों और जिला प्रशासन को आदेश को सख्ती से पालन कराने को कहा गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर दूसरे राज्य के अफसर भी सरकारी काम से झारखंड आते हैं, तो उन्हें भी 14 दिनों तक कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा. छूट के लिए उन्हें आवेदन देना होगा, जिस पर संबंधित जिला प्रशासन निर्णय लेगा.

इसके अलावा अगर केंद्र या किसी और राज्य के अफसर व्यक्तिगत कार्य से झारखंड आते हैं, तो उन्हें भी 14 दिनों के लिए अनिवार्य तौर पर कोरेंटिन सेंटर में रहना होगा. टैक्सी और मालवाहक के चालक व खलासी को छूटटैक्सी और मालवाहक के चालक व खलासी अगर झारखंड से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो उन्हें कोरेंटिन में रहने से छूट दी गयी है. लेकिन उन्हें भी ट्रैवल के लिए पूर्व में जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा.

अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.केंद्र और निजी कंपनी के अफसरों को छूट आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर केंद्र और किसी निजी कंपनी के कोई अधिकारी विभागीय कार्य से झारखंड आते हैं, तो वे अपना काम कर वापस लौट सकेंगे. उन्हें कोरेंटिन में रहने से छूट दी गयी है.

लेकिन दोनों में से कोई भी निजी काम से आयेंगे, तो उन्हें 14 दिनों के लिए कोरेंटिन सेंटर में रहना होगा. एयरलाइन व रेलवे देंगे यात्रियों की लिस्ट व ब्योरा फिलवक्त रेलवे और एयरलाइन से लोग झारखंड आ रहे है. दोनों संस्थाओं को अब राज्य परिवहन विभाग को पैंसेंजर लिस्ट और उनका ब्योरा उपलब्ध कराना होगा. ताकि उन यात्रियों पर नजर रखी जा सके.

Post by : Pritish Sahay

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