फरार भू-माफियाओं को पकड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गयी : हाइकोर्ट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 May 2024 12:06 AM
Birsa Munda
-मामला दुमका के हंसडीहा में महिला टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की जमीन पर जबरन कब्जा करने का
-मामला दुमका के हंसडीहा में महिला टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की जमीन पर जबरन कब्जा करने का रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलनेवाली महिला (ब्राजीलियाई नागरिक) टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश दिये. खंडपीठ ने राज्य सरकार को फरार भू-माफियाओं को पकड़ने के लिए की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. कहा कि पुलिस थाना व अस्पतालों में झालसा के पारा लीगल वोलेंटियर (पीएलवी) को प्रतिनियुक्त किया जाये. साथ ही खंडपीठ ने आरोपियों की पीड़िता द्वारा तुरंत पहचान कैसे सुनिश्चित हो, इस पर एमीकस क्यूरी को सुझाव देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने खंडपीठ को बताया कि भू- माफियाओं, रंगदारी मांगनेवालों व महिला हिंसा करनेवालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. उल्लेखनीय है कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना एक मार्च 2024 की रात में हुई थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज स्वर्गीय एमवाइ इकबाल की जमीन की चहारदीवारी तोड़ कर जबरन कब्जा करने की घटना हुई थी. इन दोनों घटनाओं को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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