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Education News : रांची विवि के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन का रास्ता साफ

Updated at : 10 Aug 2024 1:04 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने रांची विवि के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन लेने के झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. साथ ही इस मामले में इंटरमीडिएट शिक्षक-कर्मचारी संघ द्वारा झारखंड हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर रहने और 14 अगस्त 2024 को सुनवाई के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

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विशेष संवाददाता (रांची). सुप्रीम कोर्ट ने रांची विवि के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन लेने के झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. साथ ही इस मामले में इंटरमीडिएट शिक्षक-कर्मचारी संघ द्वारा झारखंड हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर रहने और 14 अगस्त 2024 को सुनवाई के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में रांची विवि प्रशासन ने 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था. नौ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ सहित न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के बाद उक्त निर्देश जारी किया.

रांची विवि में नामांकन नहीं होने से हजारों विद्यार्थी परेशान रहे

रांची विवि की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा और इंटरमीडिएट संघ की तरफ से याचिकाकर्ता मनीष पटवारी की तरफ से अधिवक्ता नीरज शेखर ने बहस की. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि नयी शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार ने अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन फेजवाइज बंद करने का निर्देश दिया है. झारखंड में सिर्फ रांची विवि को छोड़ कर अन्य सभी विवि में इंटरमीडिएट में नामांकन लिया गया. रांची विवि में नामांकन नहीं होने से हजारों विद्यार्थी परेशान रहे. वहीं, विवि की तरफ से अंगीभूत कॉलेजों में इंटर को अलग करने के लिए यूजीसी व नैक के नियमों का हवाला दिया गया. बेंच ने सुनवाई के बाद हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा तथा हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

यह है मामला

रांची विवि के सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई हो रही है. राज्य सरकार व जैक के निर्देश पर रांची विवि प्रशासन ने 20 अप्रैल 2024 को एक अधिसूचना के तहत अंगीभूत कॉलेजों में सशर्त नामांकन लेने का निर्देश दिया. इसमें कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से सीटें घटाते हुए अंगीभूत कॉलेजों में दो से तीन वर्ष में इंटरमीडिएट में नामांकन बंद कर देना है. इस आधार पर डिग्री कॉलेज में 256 सीटों तथा अंगीभूत कॉलेजों में 384 सीटों पर नामांकन ले सकते हैं. 23 अप्रैल 2024 को रांची विवि ने पुन: अधिसूचना जारी कर नामांकन लेने के निर्देश की अधिसूचना को रद्द कर दिया. नामांकन बंद होने पर इंटर के शिक्षक व कर्मचारी हाइकोर्ट पहुंचे, वहीं विवि में कई बार धरना-प्रदर्शन व तालाबंदी की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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