ePaper

Unlock 3.0 Guidelines In Jharkhand : झारखंड में बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, कल से खुल जायेगी झारखंड की सभी दुकानें, इन चीजों को भी खुलने की मिली अनुमति

Updated at : 16 Jun 2021 8:14 AM (IST)
विज्ञापन
Unlock 3.0 Guidelines In Jharkhand : झारखंड में बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, कल से खुल जायेगी झारखंड की सभी दुकानें, इन चीजों को भी खुलने की मिली अनुमति

शनिवार शाम चार बजे के बाद से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई अापदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

विज्ञापन

jharkhand lockdown update रांची : अनलॉक-3 प्रक्रिया के तहत 17 जून से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा में इस बार कुछ ढील दी गयी है. इस बार शॉपिंग मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की अनुमति दी गयी है. वहीं अनलॉक टू में राज्य के 23 जिलों में जितनी छूट दी गयी थी, वह अब जमशदेपुर में भी दे दी गयी है. जमशेदपुर में भी कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानें खुलेंगी. यानी अब 24 जिलों में शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगी.

शनिवार शाम चार बजे के बाद से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई अापदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

इस सप्ताह भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे

तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इस बार दूध के स्टॉल व बूथ खुले रहेंगे

सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ चार बजे तक खुलेंगे

बस परिवहन की अनुमति नहीं, निजी वाहन से राज्य से बाहर जाने-आने पर इ-पास अनिवार्य

इन पर अभी पाबंदियां जारी

सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे .

स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.

समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद .

आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.

पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा .

विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति .

धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे .

जुलूस पर रोक जारी रहेगी .

राज्य द्वारा करायी जानेवाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी.

मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी .

निजी वाहन से एक से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.

कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आनेवाले को सात दिन का होम कोरेंटिन अनिवार्य होगा .

सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है.

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी.

Posted By : Sameer Oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola