ePaper

जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व आइडी कार्ड देने पर ही आधार में पूरी जन्मतिथि अंकित होगी

Updated at : 31 Mar 2024 12:43 AM (IST)
विज्ञापन
Birsa Munda

Birsa Munda

जन्मतिथि के लिए प्रमाण के रूप में छह कागजात किये गये हैं निर्धारित.

विज्ञापन

रांची. आधार बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है. आधार बनाने के दौरान जन्म तिथि के लिए अगर आपने निर्धारित छह कागजातों में से कुछ भी प्रमाण नहीं दिया है, तो अब आधार कार्ड में पूरी जन्म तिथि अंकित नहीं होगी. यूआइडीएआइ ने इसमें बदलाव कर दिया है. नया आधार कार्ड बनाने के दौरान कागजात के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी या पीएसयू कंपनी का आइडी कार्ड, ट्रांसजेंडर आइडी कार्ड या पीपीओ देते हैं, तभी आधार कार्ड में पूरी जन्म तिथि अंकित होगी.

वेरिफाइड, डिक्लेयर्ड और एप्रोक्सीमेट का है विकल्प

आधार के काम के दौरान जन्म तिथि के लिए यूआइडीएआइ के सर्वर में भी तीन विकल्प होते हैं. आधार कार्ड में जन्म तिथि के लिए निर्धारित कागजात देते हैं, तो ऑपरेटर वेरिफाइड का विकल्प क्लिक करेंगे. तभी पूरी जन्म तिथि आयेगी. वहीं, निर्धारित कागजात नहीं देते हैं, तो ऑपरेटर काम के दौरान इसमें डिक्लेयर्ड या एप्रोक्सीमेट का विकल्प क्लिक करेंगे. इसमें केवल आधार कार्ड में साल ही अंकित होगा. आधार का काम कराने के बाद जो स्लिप मिलता है, उसमें भी इसका उल्लेख किया जाता है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola