सीएम हेमंत सोरेन का सेल कंपनियों के संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को राहत दी है. आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने की बात कही. साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को सुनवाई योग्य नहीं बताया है. बताते चलें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को दी राहत, कहा – पीआईएल सुनवाई योग्य नहीं
सीएम हेमंत सोरेन का सेल कंपनियों के संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को राहत दी है. आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने की बात कही.
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