सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को दी राहत, कहा - पीआईएल सुनवाई योग्य नहीं
Published by : Rahul Kumar Updated At : 07 Nov 2022 12:09 PM
सीएम हेमंत सोरेन का सेल कंपनियों के संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को राहत दी है. आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने की बात कही.
सीएम हेमंत सोरेन का सेल कंपनियों के संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को राहत दी है. आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने की बात कही. साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को सुनवाई योग्य नहीं बताया है. बताते चलें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Rahul Kumar
Senior Journalist having more than 11 years of experience in print and digital journalism.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










