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पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, 6 माह बाद फिर होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गयी कि अभियुक्त मनी लाउंड्रिंग का आरोपी है. छापामारी के दौरान इसके घर से पुलिस की दो एक-47 राइफलें और 60 गोलियां मिली थी

सुप्रीम कोर्ट से पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने दोनों ही जमानत याचिकाओं पर छह महीने बाद सुनवाई की तिथि तय करने का निर्देश दिया. अवैध खनन में मनी लाउंड्रिंग के दोनों ही आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की. प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उसकी ओर से खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत देने का अनुरोध किया गया.

सुनवाई के दौरान इडी की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गयी कि अभियुक्त मनी लाउंड्रिंग का आरोपी है. छापामारी के दौरान इसके घर से पुलिस की दो एक-47 राइफलें और 60 गोलियां मिली थी. हथियार जब्ती पर पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. प्रेम प्रकाश के बाद पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई.

सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से उसके निर्दोष होने और इडी द्वारा उसे जबरन केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए जमानत देने का अनुरोध किया गया. इडी की ओर यह दलील दी गयी कि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भी फोन पर अधिकारियों से संपर्क बनाये हुए था. डीएसपी स्तर के अधिकारी उससे न्यायिक हिरासत में रिम्स में मिलने जाते थे.

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