वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की वेकेशन बेंच ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के वैज्ञानिकों के 60 साल में सेवानिवृत्त कराने के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. बेंच ने बीएयू के वैज्ञानिकों को 60 साल में सेवानिवृत्त करने के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही बीएयू व आइसीएमआर को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ने 25 अप्रैल 2023 को निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 65 वर्ष होगी. पूर्व में उक्त मामले को हाइकोर्ट की एकल पीठ ने भी सही माना था. इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने प्रार्थियों को पांच मई 2025 को एक नोटिस देकर 60 साल में ही सेवानिवृत्त कराने की बात कही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ प्रदीप प्रसाद व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. उन्होंने विश्वविद्यालय के 60 साल में सेवानिवृत्त करने के आदेश को चुनाैती दी है.
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