Ranchi News : जेनरेटर आपूर्ति के बाद टेंडर रद्द करने के आदेश पर लगायी रोक, मांगा जवाब

Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 26 Apr 2025 1:06 AM

विज्ञापन

थानों में जेनरेटर की आपूर्ति के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के थानों में जेनरेटर आपूर्ति के मामले में राशि भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद जेनरेटर आपूर्ति के बाद उसका टेंडर रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही मामले में प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड पुलिस ने नक्सल प्रभावित जिलों के थाना के लिए जेनरेटर खरीद का टेंडर जारी किया था. वर्क ऑर्डर के आलोक में 10 केवी के 64 जेनरेटर की आपूर्ति की गयी. आपूर्ति के बाद जेनरेटर की जांच की गयी, जिसमें उसे मानक के अनुरूप पाया गया. इसके बाद भी आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं किया गया. बाद में विभाग ने जेनरेटर खरीद के लिए जारी किये गये टेंडर को रद्द कर दिया. प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर 2.66 करोड़ रुपये भुगतान के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHRAWAN KUMAR

लेखक के बारे में

By SHRAWAN KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola