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महिला की संदिग्ध हालात में मौत होने पर जांच करेंगे एसपी, महिला अपराध को रोकने के लिए हॉटस्पॉट भी चिह्नित

राज्य में किसी लड़की या महिला की संदिग्ध हालात में मौत होने पर हत्या करने के मामले में जिले के एसपी खुद घटनास्थल पर जाकर जांच करेंगे.

रांची : राज्य में किसी लड़की या महिला की संदिग्ध हालात में मौत होती है या रेप के बाद हत्या करने के मामले में अब जिले के एसपी खुद घटनास्थल पर जाकर जांच करेंगे. केस का सुपरविजन करेंगे और चार्जशीट तक केस की मॉनिटरिंग करेंगे. ऐसे में थाना के स्तर से लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी.

इसके लिए एसओपी भी तैयार किया जा रहा है. यह जानकारी मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में प्रभारी डीजीपी एमवी राव ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि महिला और बाल अपराध रोकने के लिए संबंधित जिलों में एक व्हाट्सऐप नंबर प्रसारित किया गया था. जिस पर 108 शिकायतें मिली. सबसे अधिक रांची में 28, गिरिडीह में 18 तथा जमशेदपुर से 12 शिकायतें आयीं.

वहीं, साहिबगंज, जामताड़ा एवं खूंटी में कोई शिकायत नहीं मिली. इसमें अधिकांश मामले शादी का झांसा देकर यौन शोषण एवं घरेलू हिंसा से संबंधित हैं. कुछ शिकायतें पड़ोसी से विवाद की भी मिलीं. सभी मामलों की जांच की जा रही है. कुछ मामलों में केस भी दर्ज किये गये हैं.

डीजीपी ने बताया कि राज्य में महिला अपराध को रोकने के लिए हॉटस्पॉट भी चिह्नित किये जा रहे हैं. रेप के वैसे मामलों में जिनमें पंचायत द्वारा पीड़िता एवं उसके परिजनों पर दबाव डाल कर समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. निर्भया फंड की राशि से राज्य के 300 थानों में महिलाओं के लिए हेल्पडेस्क तैयार किये जा रहे है.

एक ही डेस्क से शिकायत की जांच कर इसका निपटारा भी किया जायेगा. मुख्यमंत्री की ओर से भी यह आश्वासन मिला है कि महिला अपराध को रोकने की दिशा में फंड की कमी नहीं होने दी जायेगी. अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ चलेगा अभियान : प्रभारी डीजीपी ने बताया कि अवैध शराब तथा सभी प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध एक नवंबर से दो सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जायेगा.

टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा. अभियान के बाद टास्क फोर्स अगर किसी थाना क्षेत्र से अवैध शराब या मादक पदार्थ बरामद करती है, तब इसकी जिम्मेवारी थाना प्रभारी की होगी.

बाइकर्स गैंग के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

प्रभारी डीजीपी ने खतरनाक ढंग से बाइक चलानेवालों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम और आइपीसी के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है. बताया कि उन्होंने सोमवार की देर रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए युवक को देखा. बाइक पर पीछे बैठे युवक रॉड लिए हुए था.

इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरा और इंटरसेप्टर के जरिए चिह्नित कर गिरफ्तार किया जायेगा. वाहन भी जब्त किया जायेगा. प्रेस वार्ता में डीजी रेल सह डीजी पुलिस मुख्यालय अजय कुमार सिंह, आइजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे और आइजी अभियान साकेत कुमार सिंह मौजूद थे.

posted by : sameer oraon

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