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CBI करेगी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें अब तक का पूरा घटनाक्रम

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रूपा तिर्की मौत मामले जांच अब सीबीआई के हवाले कर दिया जाए. उन्होंने कहा है कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है. जिसमें ये मामला सीबीआइ जांच के लिए पूरी तरह फिट है. हाईकोर्ट ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए सुनाया है.

jharkhand highcourt news, Ranchi News साहिबगंज : साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआइ करेगी. यह रेयरेस्ट ऑफ दे रेयर केस है. सीबीआइ जांच के लिए मामला पूरी तरह फिट है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को साैंप दी.

अदालत ने सीबीआइ की अोर से उपस्थित अधिवक्ता राजीव सिन्हा से कहा कि सीबीआइ अविलंब रूपा तिर्की माैत मामले की जांच की जिम्मेवारी संभाले. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की

दलील को खारिज करते हुए उक्त फैसला सुनाया.
मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी :

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए सीबीआइ को जांच हैंडअोवर करने का निर्देश दिया. कहा कि रूपा तिर्की की मां ने एसपी को जो शिकायत दी थी, उसे प्राथमिकी में तब्दील नहीं किया गया. मामले में अनुसंधानकर्ता (आइअो) को बार-बार बदला गया.

यह रेयरेस्ट अॉफ द रेयर केस है. इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. अदालत ने फैसला सुनाने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया. साथ ही महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए प्रार्थी की अोर से दायर आइए याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया.

इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार व अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि यह मामला हत्या का है, जिसे आत्महत्या दर्शाया गया है. एक साजिश के तहत रूपा तिर्की की हत्या की गयी है, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं. उन्होंने मामले को सीबीआइ को साैंपने का आग्रह किया.

वहीं पिछली सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता व वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए प्रार्थी की सीबीआइ जांच के आग्रह का विरोध किया था. उन्होंने बताया कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की थी. जांच में मामला साबित हो गया है. मामले की जांच के लिए सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस वीके गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गयी है.

बाद में सरकार की अोर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की. ज्ञात हो कि प्रार्थी देवानंद उरांव (रूपा तिर्की के पिता) ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. उन्होंने रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी. उनका कहना था कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है. उसकी हत्या की गयी है. योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर उसे आत्महत्या दर्शाया गया है. झारखंड पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है. निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआइ को हैंडअोवर करने की मांग की थी.

तीन मई 2021 : महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की फंदे से झूलती लाश पुलिस लाइन स्थित उनके क्वार्टर के कमरे में मिली.

चार मई : परिजन पहुंचे साहिबगंज, रूपा तिर्की का शव भेजा गया रांची

पांच मई : यूडी केस दर्ज, क्वार्टर सील, जांच कमेटी गठित, रूपा का अंतिम संस्कार

छह मई : झारखंड पुलिस एसोसिएशन की टीम ने मामले की ली जानकारी.

सात मई : शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली.

आठ मई : रूपा के सहयोगियों से पूछताछ. अनुसंधानकर्ता बदला. पूछताछ के दौरान प्रेमी शिव कनोजिया गिरफ्तार.

तीन मई 2021 को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का अपने आवास में फंदे से लटकता मिला था शव

नौ मई : पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के खुलासे का किया दावा

10 मई : साहिबगंज पुलिस की एक जांच टीम रांची आयी. परिजनों से की मुलाकात.

17 मई : मामले में पुलिस के अनुसंधान और विभिन्न पहलुओं की जानकारी लेने पहुंची आइजी.

आठ जून : सीएम ने मामले में न्यायिक जांच का दिया आदेश

25 जून : न्यायिक आयोग के अध्यक्ष से मिले डीजीपी. मामले में दी जानकारी

26 जुलाई : सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद गुप्ता मामले की जांच करने साहिबगंज सर्किट हाउस पहुंचे

11 अगस्त : फॉरेंसिक टीम पहुंची साहिबगंज. जिस क्वार्टर से रूपा का शव मिला था वहां का सैंपल लिया

Posted By : Sameer Oraon

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