ePaper

आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाइकोर्ट से राहत

Updated at : 26 Apr 2024 12:06 AM (IST)
विज्ञापन
Birsa Munda

Birsa Munda

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चाईबासा की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक. मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी. अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह के बाद होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा यह मामला वर्ष 2018 का है. राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है. इस टिप्पणी से आहत होकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था. बाद में मामले को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. अदालत ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola