आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाइकोर्ट से राहत

Birsa Munda
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चाईबासा की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक. मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी. अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह के बाद होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा यह मामला वर्ष 2018 का है. राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है. इस टिप्पणी से आहत होकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था. बाद में मामले को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. अदालत ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था.
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