बिना अनुमति भवन के दिवारों पर प्रचार सामग्री चिपकाई तो होगी कार्रवाई, रांची नगर निगम ने दी चेतावनी

Updated at : 28 Feb 2022 8:51 AM (IST)
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बिना अनुमति भवन के दिवारों पर प्रचार सामग्री चिपकाई तो होगी कार्रवाई, रांची नगर निगम ने दी चेतावनी

रांची नगर निगम अब बिना इजाजत दिवारों, बिजली के खंभों पर प्रचार सामग्री चिपकाने वालों पर कार्रवाई करेगा. नगर निगम ने अब तक 600 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया चुका है.

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रांची : रांची नगर निगम करीब दो हफ्ते से राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान चला रहा है. शहर के सरकारी भवनों की दीवारों, बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्ति पर बिना इजाजत प्रचार सामग्री (बैनर, पोस्टर व होर्डिंग) लगानेवालों से जुर्माना वसूला जा रहा है. नगर निगम ने अब तक 600 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें प्रचार सामग्री हटाने का आदेश दिया है.

नगर निगम के इस अभियान का असर भी शहर की सड़कों पर दिखने लगा है. कई प्रतिष्ठान खुद ही बिजली के खंभों और दीवारों से अपनी प्रचार सामग्री हटा रहे हैं. अब तक करीब 100 प्रतिष्ठानों ने नगर निगम को शपथ पत्र भी दिया है कि वह भविष्य में बिना अनुमति के शहर में कहीं भी अपनी प्रचार सामग्री नहीं लगायेंगे. अगर वह इस शपथ पत्र का उल्लंघन करते हैं, तो नगर निगम उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा.

सभी दलों को भी निगम ने दी चेतावनी :

रांची नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को भी नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वह बिना अनुमति के अपनी मर्जी से शहर में कहीं भी प्रचार सामग्री नहीं लगायेंगे. नियम का उल्लंघन करनेवाले राजनीतिक दल पर भी नगर निगम विधिसम्मत कार्रवाई करेगा. अगर किसी राजनीतिक दल को प्रचार सामग्री लगानी है, तो उन्हें नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. नगर निगम ही यह तय करेगा कि शहर में किन जगहों पर प्रचार सामग्री लगायी जा सकती है.

Posted by: Sameer Oraon

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