Jharkhand News: रांची नगर निगम की बड़ी पहल, इन लोगों को होल्डिंग टैक्स में मिलेगी छूट

रांची नगर निगम समेत राज्य के तमाम नगर निकायों में नयी नियमावली के तहत महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर व सेना को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. नियमावली के अंतर्गत ये भी है कि होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सड़क की चौड़ाई के बजाय सर्कल रेट के आधार पर होगा
रांची: रांची सहित राज्य के सभी नगर निकायों में अब होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सड़क की चौड़ाई के बजाय सर्कल रेट के आधार पर होगा. नयी नियमावली के तहत व्यावसायिक व आवासीय भवनों के टैक्स में वृद्धि होने की संभावना है. वहीं, नयी नियमावली में महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर व सेना से जुड़े लोगों को टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गयी है.
स्लम बस्ती के 350 तक वर्गफीट के मकान होंगे टैक्स फ्री : नयी नियमावली में स्लम क्षेत्र में 350 वर्गफीट तक में बने भवनों को टैक्स फ्री किया गया है. ऐसे भवनों से निगम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा. ज्ञात हो कि पूर्व में केवल 250 वर्गफीट तक के मकान को ही होल्डिंग टैक्स में छूट मिलती थी.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के समापन के साथ ही रांची में टैक्स वसूली पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी. सरकार की ओर से कहा गया था कि अब सर्कल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली होगी. इसलिए नये प्रावधानों के लागू होने के बाद ही टैक्स वसूली का कार्य शुरू होगा. इस कारण एक अप्रैल से लेकर अब तक यानी पिछले 40 दिनों से टैक्स वसूली का काम बंद है. अब नये नियमों के तहत गुरुवार से रांची शहर में टैक्स कलेक्शन का काम शुरू होने की संभावना है. इसके लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है. सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे वार्डों में जाकर लोगों को नयी टैक्सेशन प्रणाली की जानकारी दें.
Posted By: Sameer Oraon
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By Prabhat Khabar News Desk
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