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जयराम महतो को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

जयराम महतो की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब कोर्ट ने जयराम को झटका देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

जेबीकेएसएस (JBKSS) के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रहे जयराम महतो को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, जयराम महतो ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है.

क्या है मामला

जयराम महतो के मुशकिलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब ताजा मामले में जयराम महतो को कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है. दरअसल, जयराम महतो पर रांची के नगड़ी थाना में कांड संख्या 48/22 में केस दर्ज है. इस मामले में उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया और जयराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि 10 जून को मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है.

पुलिस के हाथ नहीं आए थे जयराम

रांची पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने 1 मई को बोकारो गई थी, जिससे कि लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के बाद जयराम को गिरफ्तार कर सकें. लेकिन जयराम ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया. दरअसल जयराम ने सभा के बाद गिरफ्तारी देने की बात कही थी लेकिन सभा के बाद समर्थकों की भीड़ के बीच जयराम पलट गए और गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया. इस दौरान जयराम और पुलिस के बीच जमकर तू-तू मैं-मैे हुई थी.

पुलिस ने विधानसभा घेराव मामले में केस दर्ज किया था

ज्ञात हो कि 2022 में जयराम महतो ने विधानसभा घेराव किया था. इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था. इस मामले देवेंद्र महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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Kunal Kishore
Kunal Kishore
कुणाल ने IIMC , नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली है. फिलहाल, वह प्रभात खबर में झारखंड डेस्क पर कार्यरत हैं, जहां वे बतौर कॉपी राइटर अपने पत्रकारीय कौशल को धार दे रहे हैं. उनकी रुचि विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और राष्ट्रीय राजनीति में है. कुणाल को घूमने-फिरने के साथ पढ़ना-लिखना काफी पसंद है.

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