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CA सुमन कुमार से मिली जानकारी के आधार पर रांची के इस बिल्डर के घर पर छापा, मिले अहम दस्तावेज

सीएम सुमन कुमार मिली जानकारी के आधार पर रांची के बिल्डर के घर पर इडी का छापा पड़ा. जहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये हैं. जानकारी के मुताबिक पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद-बिक्री इसी बिल्डर के माध्यम से की गयी.

Jharkhand News, Ranchi News रांची: सीए सुमन कुमार से पूछताछ के दौरान मिली सूचना के आधार पर इडी ने 12 मई को सुबह 6.30 बजे बिल्डर गोविंद सरावगी के कांके रोड स्थित घर पर छापा मारा. इस बिल्डर का संबंध पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद-बिक्री से है. छापेमारी में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये हैं. दोपहर करीब 11.30 बजे तक चली छापेमारी के दौरान बिल्डर के ठिकाने से कुछ दस्तावेज जब्त किये गये. बताया जाता है कि पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद-बिक्री इसी बिल्डर के माध्यम से की गयी है.

इस बिल्डर के माध्यम से भी मनी लाउंड्रिग किये जाने की आशंका है. इधर देर शाम बिल्डर के पुत्र आलोक सरावगी से पूछताछ की गयी. फिलहाल अधिकारियों का दल छापेमारी में मिले दस्तावेज की जांच पड़ताल कर रहा है. इडी ने 12 मई को सीए सुमन कुमार,पूजा सिंघल और अभिषेक झा को आमने-सामने बैठाकर सीए के पास से मिले पैसों के अलावा मनी लाउंड्रिंग से संबंधित सवाल पूछे.

पीएमएलए के विशेष जज पीके शर्मा ने सीए सुमन कुमार की पुलिस रिमांड की अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी. अदालत ने आइएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को 16 मई को पेश करने का आदेश दिया. अदालत ने सीए सुमन कुमार के वकील और उसके परिवार के एक सदस्य को दिन में एक बार इडी कार्यालय जाकर उससे मिलने की अनुमति दी.

जांच में मिली जानकारी

सीए ने कहा कि बरामद रुपये में से अधिकांश पूजा सिंघल के ही हैं. यह राशि उन्हीं के कहने पर जमा की गयी थी. पूजा के निर्देश पर ही बिल्डर को तीन करोड़ रुपये पल्स की जमीन खरीदने को दिये थे.

तथ्यों के आधार पर पल्स के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग किये जाने की आशंका है.

अब तक नहीं मिली भूमि से संबंधित जांच रिपोर्ट

रांची. पल्स अस्पताल की भूमि से संबंधित जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है. डीसी के आदेश पर =दो दिनों से अपर समाहर्ता कार्यालय में जांच रिपोर्ट की खोज जारी है. इसके लिए सारे कर्मियों को लगा दिया गया है. लेकिन, इससे संबंधित फाइल नहीं मिली है. अब सिर्फ दो बंडलों की जांच होनी है. शुक्रवार को इन दो बंडलों की जांच होगी. इसमें भी अगर रिपोर्ट नहीं मिली, तो अपर समाहर्ता कार्यालय की ओर से एफआइआर दर्ज करायी जा सकती है.

Posted By: Sameer Oraon

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