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Ranchi news : पेसा का ड्राफ्ट दोबारा प्रकाशित, मांगा गया सुझाव

पहली बार 2023 में झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली-2022 प्रकाशित की गयी थी.

रांची. पेसा नियमावली का ड्राफ्ट दोबारा प्रकाशित किया गया है. पहली बार 2023 में झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली-2022 प्रकाशित की गयी थी. इसमें लोगों का सुझाव भी मांगा गया था. तीन-चार माह तक सुझाव आने के बाद नियमावली में संशोधन भी किया गया था.

संशोधित ड्राफ्ट झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली-2024 पर फिर से लोगों का सुझाव मांगा गया है. एक माह के अंदर लोगों से सुझाव आमंत्रित किया गया है. पूर्व के ड्राफ्ट में भारतीय दंड संहिता का जिक्र किया गया था. इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त पूर्व के ड्राफ्ट में कई स्थानों पर भाषायी कठिनाइयों का उल्लेख लोगों ने किया था. उसे संशोधित किया गया था. संशोधन के बाद इसको जारी किया गया है. झारखंड पंचायती राज अधिनियम-2001 के अनुकूल नियमावली का गठन किया गया है.

राज्यपाल ने भी मांगी जानकारी

इधर, राज्यपाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेसा नियमावली की स्थिति की जानकारी मांगी है. राज्यपाल जानना चाह रहे हैं कि अब तक पेसा कानून राज्य में क्यों नहीं लागू हो पाया है. पेसा कानून लागू करने में क्या परेशानी है.

अदालत में चल रहा है मामला

पेसा कानून झारखंड में लागू नहीं होने का मामला अदालत में भी चल रहा है. झारखंड हाइकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है. इस मामले में अवमाननावाद भी दायर है. सरकार को इसमें जून माह में ही पक्ष रखना है.

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