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Ranchi news : झाप्रसे के रिटायर अफसर कार्तिक प्रभात की पेंशन से राशि वसूली का आदेश

सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर मेनन एक्का को लाभ पहुंचाने का है आरोप.

रांची.

झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर अफसर व रांची के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्तिक कुमार प्रभात की पेंशन से राशि कटौती करने का आदेश दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने उनकी पेंशन से हर माह 10 प्रतिशत राशि काटने का आदेश दिया है. यह राशि पांच वर्षों तक काटी जायेगी. झारखंड पेंशन नियमावली के तहत यह राशि काटी जायेगी. इसका आदेश जारी हो गया है. श्री प्रभात पर सीएनटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति देने का आरोप लगा था. उनके इस कार्य से मेनन एक्का को लाभ पहुंचा था. यह मामला निगरानी में चला गया था. मामले में श्री प्रभात के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी. वह न्यायालय की शरण में भी गये थे.

तीन थाना क्षेत्रों में जमीन खरीदने की मिली थी अनुमति

मेनन एक्का को सदर थाना, डोरंडा थाना व ओरमांझी थाना में अलग-अलग भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति दी गयी थी, जबकि सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार क्रेता व विक्रेता को एक ही थाना का निवासी होना चाहिए. ऐसे में यह आरोप लगा था कि श्री प्रभात ने सीएनटी की धारा 46 के तहत भूमि क्रय-विक्रय की अनुमति देने में प्रावधान का उल्लंघन किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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