अब आप ऑन द स्पॉट भर सकेंगे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान का जुर्माना, झारखंड पुलिस ने की ये व्यवस्था

झारखंड सरकार के परिवहन विभाग का सारा पैसा एचडीएफसी बैंक में जमा होता है. ट्रैफिक चालान की सारी रकम भी एचडीएफसी बैंक में जमा होती है. बैंक द्वारा ही ट्रैफिक पुलिस के लिए क्यूआर कोड तैयार किया जायेगा
रांची : क्यूआर कोड व एटीएम कार्ड से अब किसी भी चौक पर ऑन स्पॉट ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरा जा सकता है. इसके लिए सभी चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पॉस मशीन दी गयी है. उसमें सारी सुविधा मौजूद है. पॉस मशीन में क्यूआर कोड के जरिये किसी भी यूपीआइ से पेमेंट किया जा सकता है. साथ ही किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड के जरिये ऑन स्पॉट जुर्माना काटे जाने पर उसी जगह जुर्माना भरा जा सकता है.
झारखंड सरकार के परिवहन विभाग का सारा पैसा एचडीएफसी बैंक में जमा होता है. ट्रैफिक चालान की सारी रकम भी एचडीएफसी बैंक में जमा होती है. बैंक द्वारा ही ट्रैफिक पुलिस के लिए क्यूआर कोड तैयार किया जायेगा. हर चौक पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, उसमें बिना सीट बेल्ट, दो पहिया में पीछे बैठे व्यक्ति का हेलमेट नहीं पहने होना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना,
नो पार्किंग, प्रेशर हॉर्न सहित कोई भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस पॉश मशीन से काटती है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा गया जुर्माना ऑन स्पॉट के अलावा ट्रैफिक ऑफिस, ट्रैफिक थाना गोंदा, जगन्नाथपुर, लालपुर व चुटिया थाना में भी जमा किया जा सकता है.
रेड लाइट जंप का चालान घर पर आता है. रेड लाइट जंप करने पर दो पहिया के लिए 1500 रुपये व चार पहिया के लिए 2000 रुपये जुर्माना तय किया है. कोर्ट की प्रक्रिया के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को ट्रेंड किया है. कचहरी स्थित (डीआइजी ऑफिस परिसर) ट्रैफिक ऑफिस के काउंटर पर रेड लाइन जंप का चालान भरा जा सकता है. वहां चालान की रकम सिर्फ नगद ही जमा करनी होगी, क्योंकि वह जुर्माना राशि कोर्ट को भेजा जाता है. रेड लाइन जंप चालान का जुर्माना भरने के बाद उसकी रसीद भी दी जाती है, जो भुक्तभोगी के पास रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है.
रिपोर्ट- अजय दयाल
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By Prabhat Khabar News Desk
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