29.1 C
Ranchi
Friday, March 29, 2024

BREAKING NEWS

Trending Tags:

झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू, सरकार का संकल्प जारी

झारखंड की हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दी है. नयी अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करते हुए पुरानी पेंशन योजना के लिए कई शर्तें लगायी है. इसके तहत एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है.

Jharkhand News: एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इस तरह नयी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है. वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है. 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी थी. सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है. पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहनेवाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य हैं. साथ ही वे किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे. वहीं नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृति के बाद कर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष मे जमा करानी होगी, तभी उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया होगा. सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा सकेगा.

राज्य सरकार से दावा नहीं किया जायेगा

यह शर्त है कि एनएसडीएल की ओर से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जायेगा. सरकारी सेवकों के द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर एक सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है. पुरानी पेंशन योजना का चयन करनेवाले कर्मचारियों के वेतन से अब 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती नहीं होगी. पहले यह कटौती नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत हो रही थी. अब झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक मूल वेतन से कटौती की जायेगी. एनएसडीएल से सरकारी सेवकों का अंशदान और ब्याज मिल जाने पर मूल राशि और उसका ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जायेगा. साथ ही कर्मियों को यह विकल्प दिया जायेगा कि वे मूल राशि को झारखंड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं.

Also Read: झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हाेने पर विधानसभा कर्मियों ने CM हेमंत सोरेन का जताया आभार

रिटायर या मृत्यु होने पर भी लाभ का होगा निर्धारण

एक दिसंबर 2004 से एक सितंबर 2022 तक के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप सरकारी सेवक या उनके परिवारों को लाभ मिलेगा. नयी पेंशन योजना में ही जिन कर्मियों की सेवानिवृति या मृत्यु हो गयी हो और उन्हें तथा उनके परिवार को सेवानिवृति लाभ मिल गया हो, तो ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ के निर्धारण के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा.

Posted By: Samir Ranjan.

You May Like

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें