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Ranchi news : ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना बहुमंजिली इमारतों को नहीं मिलेगा वाटर कनेक्शन

नगर निगम ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में यह कदम उठाया है. भवन की जांच में सबकुछ सही पाये जाने के बाद नगर निगम ऐसे भवन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करता है.

रांची. शहर की बहुमंजिली इमारतों को वाटर कनेक्शन लेने के लिए नगर निगम में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा. जिन भवनों के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसे नगर निगम वाटर कनेक्शन नहीं देगा. नगर निगम ने यह कदम हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में उठाया है.

क्या होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट

नगर निगम किसी भवन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तभी जारी करता है, जब उस भवन का निर्माण पूरी तरह से बिल्डिंग बॉयलॉज व नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जाता है. इसके लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भवन मालिक या आर्किटेक्ट द्वारा नगर निगम में आवेदन दिया जाता है कि उसने भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुरूप किया है. इसके बाद निगम की टीम संबंधित भवन की जांच करती है. जांच में यह देखा जाता है कि भवन मालिक द्वारा स्वीकृत नक्शा का विचलन तो नहीं किया गया है. जांच में सबकुछ सही पाये जाने के बाद निगम ऐसे भवन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करता है.

राजधानी में सिर्फ 187 भवनों के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट

राजधानी रांची में सिर्फ 187 भवनों के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है. बाकी के भवनों ने नगर निगम से नक्शा तो पास कराया है, लेकिन इसमें विचलन होने के कारण इन्होंने निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया है. यही वजह है कि विचलन रोकने के लिए वाटर कनेक्शन के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है.

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