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Ranchi news : धन उगाही करने वाले नक्सली को नहीं मिली जमानत

विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया

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रांची. पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बुधवार को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सीपीआइ-माओवादी संगठन के सदस्य प्रदीप राम को जमानत देने से इनकार कर दिया. वह उक्त आरोप में 24 मार्च 2021 से जेल में है. याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिल कर अनुसूचित अपराध को अंजाम देकर अपने संगठन के लिए जबरन वसूली जैसी गतिविधियों के जरिये काफी धन जमा किया है. पुलिस अधिकारियों की टीम ने 11 जनवरी 2016 को उसके घर पर छापा मारकर 57 लाख 57 हजार 710 रुपये नकद बरामद किया था. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों तथा कोयला व्यापारियों से काफी लेवी वसूली कर वाहनों तथा अचल संपत्तियों की खरीदारी की है. उसने जमानत की गुहार लगाते हुए आठ अप्रैल को याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट भी प्रदीप राम को जमानत देने से इनकार कर चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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