: महिला के पति के बयान पर अनगड़ा थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी रांची . अनगड़ा थाना क्षेत्र की डेढ़ माह की बच्ची की हत्या मामले में ट्रायल फेस कर रही मां सुनीता देवी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार के कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सुनीता देवी को बरी कर दिया. घटना 18 मार्च 2021 की है. पति भावेश्वर महतो के बयान पर अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन सुनीता देवी ने पति को फोन कर बताया था कि उनकी बेटी राधिका कुमारी घर पर नहीं है. उसे कोई उठाकर ले गया है और काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल रहा है. बाद में भावेश्वर महतो घर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से खोजबीन की. इस दौरान घर के पीछे गड्ढे में जली अवस्था में बच्ची का शव बरामद हुआ. सुनीता देवी से पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आयी थी कि बच्ची को कपड़े में लपेटकर गड्ढे में जलाया गया था. मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुनीता देवी को बरी करने का आदेश दिया.
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