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प्रेमिका की हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

Updated at : 08 Apr 2024 11:43 PM (IST)
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प्रेमिका की हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

प्रेमिका की हत्या करने के जुर्म में दोषी युवक संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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रांची. प्रेमिका की हत्या करने के जुर्म में दोषी युवक संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सोमवार को यह फैसला अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरवा की अदालत ने सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी सहायक लोक अभिजोजक श्रद्धा जया टोपनो ने सात गवाह पेश किये. संजीव कुमार के खिलाफ मृतका के भाई चुमन उरांव ने सदर थाना में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी संजीव कुमार और मृतका कुसुम कुमारी दोनों आदर्श नगर कोकर चौक स्थित संजय पांडेय के मकान में बतौर किरायेदार पति-पत्नी के रूप रहते थे. घटना से तीन महीने पहले संजीव कुमार देवघर अंतर्गत अपना गांव कैरो चला गया. वहां जाकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली. इस बात की जानकारी उसने कुसुम कुमारी को भी दी. दूसरी लड़की से शादी करने की बात जानकर कुसुम कुमारी उसका विरोध करने लगी. 10 जून 2019 की शाम 4:00 बजे संजीव कुमार देवघर से रांची आया और कुसुम कुमारी को देवघर ले गया. इसके बाद कुसुम कुमारी का कुछ पता नहीं चला. फोन पर संपर्क करने से भी उससे बात नहीं हो पाती थी. 17 जून 2019 को मधुपुर के विद्यासागर और मदन कांटा स्टेशन के बीच कुसुम कुमारी का शव पाया गया. उसके बाद उसके भाई चुमनू उरांव ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. इस दौरान कोर्ट में मृतका और आरोपी संजीव कुमार का मोबाइल टावर लोकेशन भी दाखिल किया गया. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी संजीव कुमार को कुसुम कुमारी की हत्या के आरोप में दोषी पाकर सजा दी.

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