Land Sale : जमीन खरीद–बिक्री मामले में झारखंड हाइकोर्ट सख्त, लगाया जुर्माना

झारखंड हाइकोर्ट (File Photo)
Land Sale : दोहरी जमाबंदी के मामले में हाइकोर्ट सख्त नजर आया. रांची के डीसीएलआर पर 25000 का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सात जनवरी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है.
Land Sale : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एक अवमानना मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दाैरान आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अधिकारियों की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक साल से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद अदालती आदेश का पालन नहीं हुआ है. अदालत ने रांची के डीसीएलआर पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया.
साथ ही कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में डीसीएलआर अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर हाजिर रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने सात जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने पैरवी की. प्रार्थी अनिल कुमार सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के 11 जनवरी 2024 के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.
क्या है मामला
वर्ष 1963 में देवकली देवी नामक महिला ने रांची के लालगुटुवा मौजा में 43 डिसमिल जमीन खरीदी थी. रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन हो चुका था तथा लगातार लगान रसीद निर्गत हो रही थी, लेकिन वर्ष 2000 में पुराने जमीन मालिक के कुछ रिश्तेदारों ने चालाकी से उसी जमीन को अजीत कुमार बरियार नाम के व्यक्ति को बेच दी थी. उनकी भी जमाबंदी खोल दी गयी थी. पूर्व में मामले में 11 जनवरी 2024 को रिट याचिका संख्या-2493/2007 में आदेश देते हुए अदालत ने अजित कुमार बरियार वगैरह के नाम पर खोली गयी दोहरी जमाबंदी को अमान्य घोषित कर दिया था. इसके बाद भी जमाबंदी रद्द नहीं की गयी, तो देवकली देवी के पुत्र अनिल कुमार सिंह द्वारा अवमानना याचिका दायर की गयी थी.
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By Amitabh Kumar
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