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लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई नौ अक्तूबर को

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दाैरान अदालत ने सीबीआइ का आग्रह स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर दी. मामले की अगली सुनवाई नाै अक्तूबर को होगी. इससे पूर्व अदालत ने स्वयं लालू प्रसाद की सजा की अवधि की गणना करते हुए पाया कि अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी.

प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में वह आधी सजा काट चुके हैं. इस आधार पर उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. जब सीबीआइ के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कहा कि अभी आधी सजा पूरी होने में एक माह का वक्त है, तब श्री सिब्बल ने कहा कि लगता है कि गणना करने में थोड़ी चूक हो गयी है. उन्होंने अदालत से सुनवाई पूरी कर लेने का आग्रह किया.

  • अदालत ने सीबीआइ का आग्रह स्वीकार कर सुनवाई स्थगित की

  • प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा

चाईबासा कोषाागार का है मामला : चाईबासा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा दी थी. बताया गया कि श्री प्रसाद ने 29 माह तीन दिन की सजा ही काटी है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपील याचिका के तहत जमानत याचिका दायर की है.

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