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JSSC CGL: झारखंड हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले में CBI जांच की याचिका को किया खारिज, बताई ये वजह

Updated at : 13 Nov 2024 10:33 AM (IST)
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Jharkhand High Court

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JSSC CGL : झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका सुनवाई करने के बाद खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा इस तरह की याचिका हम पहले ही दायर की गई है तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है.

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JSSC CGL : झारखंड हाइकोर्ट ने सामान्य योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल)-2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआइ से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका को वापस कर दिया.

क्या कहा कोर्ट ने ?

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं. ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गयी है, की सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है. खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया. साथ ही छूट दी कि प्रार्थी चाहे, तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है.

जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग

अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की थी.

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Kunal Kishore

लेखक के बारे में

By Kunal Kishore

कुणाल ने IIMC , नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली है. फिलहाल, वह प्रभात खबर में झारखंड डेस्क पर कार्यरत हैं, जहां वे बतौर कॉपी राइटर अपने पत्रकारीय कौशल को धार दे रहे हैं. उनकी रुचि विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और राष्ट्रीय राजनीति में है. कुणाल को घूमने-फिरने के साथ पढ़ना-लिखना काफी पसंद है.

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