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JPSC News : छठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द, 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया. अदालत ने 8 सप्ताह में फ्रेस मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि 11 फरवरी 2021 को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

By Prabhat khabar Digital
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JPSC News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द, 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध
JPSC News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द, 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध
फाइल फोटो

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