Jharkhand Panchayat Chunav 2022: पंचायतों में धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शन पर बैन

Jharkhand Panchayat Chunav 2022: पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गयी है. चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की गतिविधि में होने वाली वृद्धि और आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुख्ता व्यवस्था की गयी है.
Jharkhand Panchayat Chunav 2022: पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गयी है. चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की गतिविधि में होने वाली वृद्धि और आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुख्ता व्यवस्था की गयी है. भयमुक्त, शांतिपूर्ण, विधि व्यवस्था व निष्पक्ष मतदान के लिए निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है.
निषेधाज्ञा के दौरान सड़कों पर धरना-प्रदर्शन या मांगों के समर्थन में कोई भी आयोजन करने पर रोक लगायी गयी है. पंचायत क्षेत्रों में बिना अनुमति जुलूस या सभा करने पर पूरी तरह से रोक है. व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के सदस्य बिना पूर्वानुमति इसका आयोजन नहीं कर सकेंगे. अनुमति लेकर की जा रही सभा या जुलूस में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय होगा. किसी प्रत्याशी के सभा स्थल या जुलूस के पास अन्य प्रत्याशी या उसके समर्थकों द्वारा कोई भी आयोजन करने पर रोक रहेगी. कोई भी प्रत्याशी तनाव उत्पन्न करने वाला काम नहीं करेंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम शुरू किया है. आचार संहिता उल्लंघन या धन-बल के दुरुपयोग होने की स्थिति में आम लोगों से कंट्रोल रूम को सूचना देने की अपील की है. नियंत्रण कक्ष में फोन नंबर 8987791132 व 9264474492 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. इसके अलावा जेएसइसीजेएचआर एट द रेट आॅफ एनआइसी डाट इन और फैक्स 0651-2280287 पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकती है.
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए अनुमंडल स्तर पर 45 पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा. प्रेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखेंगे. आयोग ने सभी जिला निर्वाची पदाधिकारियों के प्रेक्षकों के नाम, पता और फोन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है. कहा है कि किसी भी तरह की शिकायत होने पर आम लोगों के प्रेक्षकों से शाीघ्र संपर्क करना सुनिश्चित होना चाहिए.
राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए राशि का आवंटन कर दिया है. पंचायती राज विभाग ने जिलों को 147 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यालय व्यय के लिए 1.33 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. गढ़वा को 6.70 करोड़, पलामू को 6.61 करोड़, लातेहार को 3.82 करोड़, चतरा को 5.37 करोड़, हजारीबाग को 8.43 करोड़, कोडरमा को 3.18 करोड़, गिरिडीह को 12.22 करोड़, देवघर को 6.73 करोड़, गोड्डा को 6.77 करोड़, साहिबगंज को 5.54 करोड़, पाकुड़ को 4.66 करोड़, दुमका को 6.89 करोड़, जामताड़ा को 3.97 करोड़, धनबाद को 8.08 करोड़, बोकारो को 8.10 करोड़, रामगढ़ को 4.0 करोड़, लोहरदगा को 2.2 करोड़, गुमला को 5.33 करोड़, खूंटी को 2.71 करोड़, रांची को 9.94 करोड़, सिमडेगा को 3.04 करोड़, प सिंहभूम को 7.64 करोड़, सरायकेला को 4.53 करोड़ व पूर्वी सिंहभूम को 2.03 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से संबंधित सभी प्रकार के भुगतान संबंधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया, पंचायत स्तर पर प्रमुख व जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष के स्तर पर पंचायत चुनाव होने तक भुगतान प्रतिबंधित किया गया है. पंचायती राज निदेशक ने कहा है कि पूर्व से क्रियांवित योजनाओं के भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था करने के संबंध में अलग से निर्देश जारी किया जायेगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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