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Jharkhand Mini Lockdown 3 जून तक बढ़ा, जानें नये गाइडलाइन के अनुसार क्या है नया बदलाव

इससे पहले यह अवधि 27 मई की सुबह छह बजे तक थी. बैठक में ई-पास से किसानों सहित कुछ अन्य लोगों को छूट देने का भी फैसला हुआ. अब किसान बिना ई-पास के कृषि उत्पादों का परिवहन कर सकेंगे. सचिवालय को दोपहर दो बजे तक खोलने का भी निर्णय हुआ. संयुक्त सचिव स्तर व इससे ऊपर के अफसरों को अनिवार्य रूप से दफ्तर आने को कहा गया है.

Jharkhand Lockdown News Today 2021 रांची : झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (swasthya suraksha saptah jharkhand ) की अवधि अब तीन जून की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गयी है. इसके तहत पूर्व से जारी पाबंदिया तीन जून तक जारी रहेंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इससे पहले यह अवधि 27 मई की सुबह छह बजे तक थी. बैठक में ई-पास से किसानों सहित कुछ अन्य लोगों को छूट देने का भी फैसला हुआ. अब किसान बिना ई-पास के कृषि उत्पादों का परिवहन कर सकेंगे. सचिवालय को दोपहर दो बजे तक खोलने का भी निर्णय हुआ. संयुक्त सचिव स्तर व इससे ऊपर के अफसरों को अनिवार्य रूप से दफ्तर आने को कहा गया है.

वहीं 33 फीसदी कर्मियों के साथ सभी विभाग कार्य करेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अफसर मौजूद थे.

बैठक में तूफास यास पर भी हुई चर्चा :

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने चक्रवातीय तूफान यास से झारखंड में पड़नेवाले असर व तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया. बताया गया कि तूफान यास से बचाव व राहत को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है.

अस्पतालों में बिजली व ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था की गयी है. पेड़, खंभे व पोल के गिरने से सड़कों पर आवागमन बाधित नहीं हो, इसे लेकर भी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है. भारी बारिश के कारण कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, ऐसे में लोगों के रहने के लिए शिविर की व्यवस्था की गयी है.

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

ई-पास से इन्हें मिली छूट, पर वैध प्रमाण पत्र जरूरी

किसानों को निजी वाहन से कृषि उत्पाद लाने-ले जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी

सरकारी कार्यालय 33 फीसदी कार्यबल के साथ अपराह्न दो बजे तक खुलेंगे

ग्रामीण इलाकों में लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक किया जायेगा

केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मी के अलावा लोक उपक्रमों, बड़ी कंपनियों व फैक्ट्री के कर्मी आ-जा सकेंगे.

हाइकोर्ट व निचली अदालत के अधिकारी, अधिवक्ता आइ कार्ड पर आवागमन कर सकेंगे.

डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, फार्मास्यूटिकल व अन्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग, ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े जुड़े लोग वैध प्रमाण पत्र के साथ मूवमेंट करेंगे.

गभर्वती, मरीज अटेंडेंट वैध प्रमाण पत्र के साथ मूवमेंट कर सकेंगे.

कोविड वैक्सीनेशन या टेस्ट कराने वाले लोग आइ-कार्ड लेकर जायेंगे.

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जानेवाले टिकट व आइडी के साथ जा सकेंगे.

मीडिया के लोग भी आइ-कार्ड लेकर आवागमन कर सकेंगे.

परीक्षार्थी एडमिड कार्ड के साथ व परीक्षा से जुड़े लोग वैध पहचान पत्र के साथ आ-जा सकेंगे.

मालवाहक वाहन को दी गयी है ई-पास से छूट.

माइनिंग व इंडस्ट्री से जुड़े लोग आइ-कार्ड या ड्यूटी पास लेकर मूवमेंट करेंगे.

इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, दूरसंचार से जुड़े लोग संस्थान द्वारा निर्गत आइकार्ड पर मूवमेंट करेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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