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Jharkhand : कांके की निर्भया को मिला न्याय, गैंगरेप के 11 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 02 Mar 2020 3:19 PM (IST)
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Jharkhand : कांके की निर्भया को मिला न्याय, गैंगरेप के 11 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

Nirbhaya of Kanke : झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) मामले में रांची की अदालत ने सोमवार को सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

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रांची : झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) मामले में रांची की अदालत ने सोमवार को सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को इस जघन्य अपराध के लिए आइपीसी की धारा 376D के तहत अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनायी है. सजा सुनाये जाने से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. कांके निर्भया केस में जब अदालत ने फैसला सुनाया, झारखंड के पुलिस महानिदेशक, आइजी, डीआइजी, रांची के एसएसपी (ग्रामीण) कोर्ट में मौजूद थे.

प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने 26 फरवरी को इस मामले के 11 आरोपियों (कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव) को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया था.

सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376D, 366,323 एवं 120B की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत से सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी.

ज्ञात हो कि कांके थाना क्षेत्र में एक छात्रा से 26 नवंबर, 2019 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. पीड़िता ने 27 नवंबर को कांके थाना में केस दर्ज करवाया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट फाइल की और कोर्ट ने तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने की हाइकोर्ट की गाइडालइन के अनुरूप सुनवाई की और मात्र 50 दिन की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दे दिया.

इस केस में 11 लोग दोषी करार दिये गये. इनके अलावा एक नाबालिग भी इस गैंगरेप में शामिल था, जिसके केस की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) में चल रही है. रांची के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने 6 जनवरी, 2020 को इस मामले में आरोप तय किया था. 7 से 12 जनवरी तक 21 लोगों की गवाही हुई.

इस दौरान देर शाम तक हर दिन कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किये गये. 13 से 24 फरवरी तक दोनों पक्षों के वकीलों ने प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में अपनी दलीलें रखीं. कोर्ट ने 26 फरवरी को सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया. इसके बाद सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी.

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Mithilesh Jha

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By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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