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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रांची वेटनरी कॉलेज में नहीं होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति, जानें वजह

Updated at : 27 Oct 2021 9:35 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रांची वेटनरी कॉलेज में नहीं होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति, जानें वजह

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के वेटनरी कॉलेज में संविदा के पदों पर नियुक्ति नहीं होगी. झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. बता दें कि वेटेनरी कॉलेज रांची में संविदा पर 57 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी है.

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Jharkhand News, Ranchi News रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के रांची वेटनरी कॉलेज में छह माह के लिए संविदा के आधार पर 58 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति पर रोक लग गयी है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद संविदा के आधार पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने पूछा कि वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियमित नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? बीएयू को चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि जब तक पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक पूर्व से संविदा पर कार्यरत कर्मी को हटा कर दोबारा संविदा पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने संविदा के बदले स्थायी नियुक्ति करने के लिए कहा है. विश्वविद्यालय द्वारा छह माह के लिए संविदा के आधार पर साक्षात्कार भी लिया जा रहा है. श्री जैन ने साक्षात्कार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि डॉ संजीत कुमार और 13 अन्य प्रार्थियों ने याचिका दायर की है.

कोर्ट के आदेश के बाद इंटरव्यू स्थगित

बीएयू अंतर्गत वेटनरी कॉलेज में अनुबंध पर विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 26 व 27 अक्तूबर 2021 को हो रहे साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया है. वेटनरी कॉलेज के डीन डॉ सुशील प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 26 अक्तूबर को कुल सात विभागों में नियुक्ति के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया था, निर्धारित समय पर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग विभाग व एनिमल न्यूट्रिशन विभाग में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू पूरा हुआ था. लेकिन इस बीच हाइकोर्ट के अादेश के आलोक में इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि वेटनरी कॉलेज में पूर्व से छह माह के लिए अनुबंध पर नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की अवधि नवंबर 2021 में समाप्त हो रही है. बिरसा कृषि विवि नियमानुसार कुलपति को छह माह के लिए अनुबंध पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है.

संविदा नियुक्ति पर उनसे सवाल करें, जिन्होंने यह व्यवस्था खड़ी की

सीएम ने कहा है कि संविदा पर नियुक्ति मामले में सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने यह व्यवस्था खड़ी की है. सीएम ने यह बात मंगलवार को बोकारो में तब कही, जब पत्रकारों ने मामले में हाइकोर्ट द्वारा की गयी तल्ख टिप्पणी पर उनकी राय पूछी. यहां बता दें कि संविदा पर नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य में 20 वर्षों से लगातार संविदा पर नियुक्ति हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चीजों को सुधारने के लिए स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. 31 अक्तूबर तक सभी विभागों को नियमावली तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.

Posted By : Sameer Oraon

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