Jharkhand News: चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति वाले मामले में रिम्स का आदेश निरस्त, जानें क्या मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 15 Jun 2022 10:50 AM
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने रिम्स में वर्ष 2019 से चल रही चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने रिम्स में वर्ष 2019 से चल रही चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने संबंधी आदेश (1592, 6.4.2021) को निरस्त कर दिया. अदालत ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वह विज्ञापन-955 (सी) में उल्लेखित नियमों और शर्तों को ध्यान में रख ग्रेड-चार के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रार्थियों के मामलों पर विचार करें.
अदालत ने यह भी कहा है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत करने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर समस्त कार्य पूरा किया जाये. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता धनंजय कुमार दुबे ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2019 में रिम्स ने चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. 20 अक्तूबर 2020 को फाइनल सलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है.
रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि सरकार ने सोनी कुमारी के मामले में आदेश दिया था कि अभी नियुक्ति नहीं की जाये. बाद में रिम्स ने जांच के लिए अपर निदेशक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनायी थी. शिकायत मिली थी कि अनियमितता बरती गयी है. जो क्वालिफाइड नहीं है, उनका चयन हो गया. जिनका प्रमाण पत्र संदेहास्पद है, वे भी चयनित हो गये हैं. चयन में आरक्षण नियमों का पालन भी नहीं किया गया है.
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