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झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता से पूछा- संजीव सिंह को इलाज के लिए कब एम्स भेजेगी सरकार

Updated at : 06 Jan 2024 6:55 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट

इससे पूर्व सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी की ओर से बेहतर इलाज के लिए एम्स जाने के लिए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया. इस पर अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि प्रार्थी को सरकार कब एम्स भेजेगी. इस पर इंस्ट्रक्शन लेकर अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने नाै जनवरी की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. पूर्व में हाइकोर्ट से संजीव सिंह की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. निचली अदालत ने संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजने का आदेश दिया है. फिलहाल संजीव सिंह का रिम्स में इलाज चल रहा है. धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में झरिया के विधायक रहे संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं.

21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय, गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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