रांची की विमला देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपियों को 8-8 साल की जेल, 5 साल बाद मिला न्याय

बेड़ो की विमला देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आदालत ने आरोपियों को 8-8 साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही साथ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. ये घटना 19 मार्च 2015 को घटी थी, उस वक्त उसके पति और सास ने चरित्रहीन का आरोप लगाते हुए आपपने आप को आग लगाने के लिए मजबूर किया था.
Jharkhand News, Ranchi News रांची : बेड़ो निवासी विमला देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मंगलवार को अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने पति रंजीत चौधरी व सास सुमित्रा देवी को आठ-आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ दोनों को अदालत ने 18 दिसंबर को दोषी करार दिया था. मृतका के भाई सुबोध कुमार ने थाना में मामला दर्ज कराया था़ पांच साल बाद मृतका के परिजनों को न्याय मिला.
नव विवाहिता को पति रंजीत चौधरी व सास सुमित्रा देवी चरित्रहीन कह कर हमेशा ताना मारते थे़. 19 मार्च 2015 को सास ने बहू विमला देवी को उकसाते हुए कहा था कि यदि तुम पतिव्रता हो, तो केरोसिन उड़ेल कर आग लगा कर दिखाओ. विमला देवी तैयार हो गयी, तो सास ने एक गैलन केराेसिन व पति ने माचिस लाकर उसे थमा दिया. इसके बाद विमला देवी ने अपने शरीर पर केरोसिन डाल लिया और आग लगा ली.
इस घटना में विमला देवी पूरी तरह जल गयी. तब मोहल्ले के लोगों ने उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया. वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां 28 मार्च 2015 को उसकी मृत्यु हो गयी. अदालत में अभियोजन की ओर से 14 तथा बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था. मृतका के मायकेवालों के अनुसार, विमला देवी को ससुरालवाले अक्सर बिना बात के प्रताड़ित करते थे. कई बार इसकी शिकायत उसने की थी.
Posted By : Sameer Oraon
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










