ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर न तो कोई अपराधी मामला है और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज है, ऐसे में हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में स्पष्टता नहीं है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

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ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 11 अक्टूबर बुधवार को सुनवाई हुई. सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (ASG) एसवी राजू पक्ष रखा. इस दौरान सीएम के वकील ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर न तो कोई अपराधी मामला है और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज है, ऐसे में हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में स्पष्टता नहीं है. आखिर उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में यह स्पष्ट नहीं है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

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बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में छह अक्टूबर को आंशिक रूप से सुनवाई हुई थी. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका की त्रुटि दूर करने के लिए समय दिया था. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी. ज्ञात हो कि प्रार्थी हेमंत सोरेन (मुख्यमंत्री) ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती दी है. साथ ही अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में उक्त मामले की सुनवाई चल रही है. हेमंत सोरेन ने कार्यवाही पर रोक लगाने और दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

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