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Jharkhand News: कोयला घोटाले में 168 करोड़ हिस्सेदारी की जांच पर बंगाल पुलिस व इडी आमने-सामने

कोयला घोटाले में 168 करोड़ हिस्सेदारी की जांच पर बंगाल पुलिस व इडी आमने-सामने हो गए हैं. विभिन्न बिंदुओं में जांच जांच के दौरान ही इडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज और कोलकाता के एक व्यापारी का ऑडियो वायरल हो गया. इसके बाद से बंगाल पुलिस और इडी के अधिकारियों के बीच विवाद बढ़ गया.

Jharkhand News Updates: इसीएल कोयला घोटाले की जांच में ईडी को सबूत मिले थे कि अनूप माझी उर्फ लाला ने पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा को 168 करोड़ रुपये दिये थे. ईडी बांकुड़ा के आरोपी तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. यह रकम संबंधित पुलिस अधिकारी को लाला ने सिर्फ 109 दिनों के अंदर दिये थे. ईडी को जानकारी मिली थी कि इस रकम का बड़ा हिस्सा राजनीतिज्ञों को भी दिया गया है. इस बिंदु की जांच के दौरान ही ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज और कोलकाता के एक व्यापारी का ऑडियो वायरल हो गया. इसके बाद से बंगाल पुलिस और इडी के अधिकारियों के बीच विवाद बढ़ गया. ईडी ने कोयला घोटाले में मनी लाउंड्रिंग की जांच के मामले में बंगाल के 11 वरीय पुलिस और पांच प्रशासनिक अधिकारियों को भी नोटिस भेजकर हाजिर होने को कहा है.

ईडी ने आदेश में छेड़छाड़ का आरोप लगाया

इधर, ईडी ने पुलिस पर न्यायालय के आदेश में छेड़छाड़ का आरोप लगाया. ईडी की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने संयुक्त निदेशक की सहमति से आवाज का नमूना लेने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने इसमें छेड़छाड़ करते हुए संयुक्त निदेशक की सहमति के बिना ही आवाज का नमूना लेने से संबंधित आदेश बना दिया. ईडी ने इस मामले में दिल्ली में 20 अप्रैल 2022 को बंगाल पुलिस के खिलाफ न्यायालय के आदेश में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी(48/22) दर्ज करायी. प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद ईडी ने बंगाल पुलिस द्वारा जारी की गयी नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दी. हाइकोर्ट ने ईडी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद बंगाल पुलिस द्वारा जारी नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी. इस बीच ईडी ने पुलिस इंस्पेक्टर को लाला द्वारा दिये गये 168 करोड़ रुपये में हिस्सेदारों की जांच के लिए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर दिल्ली स्थित मुख्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया. ईडी द्वारा बार-बार नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाये जाने को अभिषेक बनर्जी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी. इसमें न्यायालय से यह अनुरोध किया गया था कि ईडी उनसे कोलकाता में ही पूछताछ करे.

ईडी के संयुक्त निदेशक को हुआ समन

ईडी के संयुक्त निदेशक और व्यापारी का ऑडियो वायरल होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में पांच अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी. इसमें उन्होंने ऑडियो वायरल कर खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया. इस प्राथमिकी के बाद पुलिस ने ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज को सम्मन जारी किया. इसके बाद पुलिस के अनुरोध पर सीजेएम ने संयुक्त निदेशक को आवाज का नमूना देने का आदेश पारित किया.

अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में होगी पूछताछ

11 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में ईडी अब अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में ही पूछताछ करेगी. इस बीच ईडी ने इसीएल कोयला घोटाले में मनी लाउंड्रिंग की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के 11 वरीय पुलिस और पांच प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस भेज कर कोलकाता स्थित कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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