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सांसद ढुलू महतो के मामले में सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश

Updated at : 08 Oct 2025 12:45 AM (IST)
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सांसद ढुलू महतो के मामले में सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई की.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को केस डायरी तथा प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए आरोप को बेबुनियाद व मनगढ़ंत बताया गया. प्रार्थी ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. धनबाद की निचली अदालत ने मामले में प्रार्थी ढुलू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसे हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. मामले को लेकर केंदुआडीह थाना में कांड संख्या-132/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सूचक कहीं जा रहा था, इसी दौरान उसने चार-पांच लोगों को बातचीत करते हुए सुना कि ढुलू महतो ने उन्हें राम रहीम नामक एक व्यक्ति को मार देने की बात कही है. मामले में गिरफ्तार हुए एक सह आरोपी ने भी बात को स्वीकार किया था. उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपी ढुलू महतो जेल जा चुके हैं. बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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